सरकार द्वारा डल, निगीन झीलों तथा अन्य जल निकायों में शिकारा के लिए 'जीवन रक्षक जैकेट' अनिवार्य कर दी गयी है


श्रीनगर, 30 मई : जम्मू-कश्मीर सरकार ने क्षेत्र के अन्य जल निकायों के अलावा डल तथा निगीन झीलों में शिकारा नौकाओं के लिए 'जीवन रक्षक जैकेट' अनिवार्य कर दिया है।

यह आदेश डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद ले रहे 21 पर्यटकों के भारी बारिश तथा तेज हवाओं के कारण फंसे होने के एक दिन बाद आया है। हालांकि, श्रीनगर पुलिस की रिवर विंग ने तेजी से आगे बढ़कर पर्यटकों को बचा लिया।

आज यहां जारी एक आदेश में कहा गया, "डल और निगीन झीलों तथा अन्य जल निकायों में शिकारा की सवारी करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खराब मौसम या किसी अन्य कारणों से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, यह आदेश दिया जाता है कि जैसा कि जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति के दिशा-निर्देशों में प्रदान किया गया है, जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम, 1978 के तहत पंजीकृत प्रत्येक शिकारा नाव हर समय नाव में अनुशंसित गुणवत्ता तथा विशिष्टताओं के न्यूनतम तीन लाइफ सेविंग जैकेट की उपलब्धता बनाए रखेगी, जिसके विफल होने पर पंजीकरण के तहत उक्त अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा"

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