एसआईयू ने नार्को-टेरर मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया

माननीय न्यायालय द्वारा घोषित मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20/02/2024 तय की गई है


श्रीनगर, 05 फरवरी : राज्य जांच इकाई (एसआईयू) ने सोमवार को मामले की एफआईआर संख्या 104/2023 की धारा 7/25 आईए अधिनियम, 120-बी आईपीसी, 13, 18, 18 बी, 20, 23 और 40 यूएपी के तहत आरोप पत्र पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एनआईए कोर्ट) बारामूला के माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस स्टेशन उरी।

आरोप पत्र छह आरोपियों के खिलाफ पेश किया गया था, जिनमें मोहम्मद असलम खटाना पुत्र अत्ता मोहम्मद निवासी चुरुंडा उरी, मुनीर अहमद दीन मासी पुत्र मोहम्मद दीन निवासी जबला उरी, बिलाल अहमद डार पुत्र घ मोहिदीन डार निवासी हार्ड शिवा सोपोर, अख्तर नियाज भट पुत्र नियाज अहमद निवासी मुखदम मोहल्ला तर्जु सोपोर, मुदासिर यूसुफ गोकनू पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी बागी इस्लाम क्रैंकशिवन कॉलोनी सोपोर, सभी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी मोहम्मद हसन अवान पुत्र राज मोहम्मद अवान निवासी धारकूट उरी वर्तमान में तहसील बाग पीओके को भी सीआरपीसी की धारा 299 के तहत आरोप पत्र में नामित किया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा घोषित मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20/02/2024 तय की गई है।

यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि 11/08/2023 को पोवारियन थजल उरी में स्थापित एक चौकी पर पांच आरोपी व्यक्तियों के पास से हथियार और गोला-बारूद और नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। वे पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं के इशारे पर हथियारों और गोला-बारूद की सीमा पार तस्करी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकवादियों को इसके वितरण में शामिल पाए गए।

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