एसीबी की ओर से जारी बयान के अनुसार, आरोपी हेड कांस्टेबल एफआईआर नंबर 193/2025 की जांच कर रहा था और उसने शिकायतकर्ता से आरोपी सूची से नाम हटाने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की थी। बातचीत के बाद यह राशि 15,000 रुपये तय हुई। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई।
ब्यूरो द्वारा की गई जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एसीबी जम्मू पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 12/2025 दर्ज की गई। इसके बाद राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में जाल बिछाया गया।
रिश्वत की रकम स्वीकार करते ही आरोपी मौके से भाग गया और पल्ली क्षेत्र के पास झाड़ियों में पैसे फेंक दिए। एसीबी टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वहां से रिश्वत की राशि बरामद की और जब्त कर ली। साथ ही आरोपी के घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन वह अब भी फरार है। मामले की जांच जारी है।
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