यह स्पष्टीकरण एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओ को लेकर एनआईटी श्रीनगर में हुई घटना की पुष्टि की तनाव तथा चिंताओं के मद्देनजर आया है।
पुलिस के अनुसार, एनआईटी अधिकारियों के एक संचार के जवाब में, 28 नवंबर, 2023 को पीएस निगीन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए, 153ए तथा 153 के तहत एफआईआर संख्या 156/23 के साथ मामला दर्ज किया गया है।
प्रवक्ता ने जनता को घटना से संबंधित अफवाहें या गलत जानकारी फैलाने से बचने की अपील की। उन्होंने असामाजिक तत्वों द्वारा शुरू किए गये झूठे प्रचार का शिकार न होने के महत्व पर जोर दिया तथा चेतावनी दी कि उत्तेजक कृत्यों या उकसावे में शामिल पाये जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्य वाई की जायेगी। यह स्पष्टीकरण एनआईटी श्रीनगर में हुई घटना को लेकर तनाव तथा चिंताओं के मद्देनजर आया है
मंगलवार को संस्थान के स्थानीय छात्रों ने इस घटना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया तथा सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो अपलोड करने वाले गैर-स्थानीय छात्र के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की मांग की।


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