
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी तथा मुश्ताक अहमद वीरी के हिरासत आदेश को रद्द कर दिया, जिन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने दोनों धार्मिक मौलवियों के हिरासत आदेश को रद्द कर दिया, जिन पर 2022 में पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दोनों मौलवियों के कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर अनुयायी हैं। जहां दाऊदी 'तहरीक-ए-सौत-उल औलिया' का प्रमुख है, वहीं वीरी जमीयत-अहले-हदीस (जेएएच) से संबद्ध है।

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