नई दिल्ली, 24 मार्च; मीडिया को मिली जनजारे के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था। यह आदेश शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया और इस पर लोकसभा के महासचिव ने हस्ताक्षर किए।
बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल है।
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