केंद्र सरकार ने सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया, नई दरें 1 फरवरी से लागू होंगी

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने सिगरेट पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये प्रति 1,000 स्टिक तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है।


श्रीनगर, 1 जनवरी: वित्त मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में एक बड़ा संशोधन अधिसूचित किया है, नई दरें 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगी

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने सिगरेट पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये प्रति 1,000 स्टिक तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। संशोधित शुल्क संरचना सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर भिन्न होती है

सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर लागू मौजूदा 40 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त नव अधिसूचित उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। इससे तंबाकू के उपभोग पर कुल कर का बोझ बढ़ जाएगा।

इस संशोधन का उद्देश्य राजस्व संग्रह को मजबूत करना और साथ ही तंबाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। उच्च उत्पाद शुल्क स्लैब के कारण लंबी सिगरेट की कीमतों में अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है

अधिसूचना के अनुसार, संशोधित उत्पाद शुल्क दरें 1 फरवरी, 2026 से लागू होने के बाद पूरे भारत में समान रूप से लागू होंगी।


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