पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन पंपोर में आईपीसी की धारा 121 और 121ए तथा यूएलए(पी) एक्ट की धारा 10, 13 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 24/2024 के संबंध में की गई है।

जीएनएस को दिए गए एक बयान में पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन पंपोर में धारा 121 और 121ए आईपीसी और यूएलए (पी) अधिनियम की धारा 10, 13 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 24/2024 के संबंध में की गई है।
विधिक अनुमोदन के बाद की गई संपत्ति की कुर्की, अलगाववादी नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बयान में कहा गया है कि अवंतीपोरा पुलिस क्षेत्र की संप्रभुता, अखंडता और शांति के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है।

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