पुलिस अधिकारी ने कहा, "होटल मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरा पालन करें। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीनों होटलों के प्रबंधन ने हाल ही में अपने होटलों में ठहरे 31 विदेशी पर्यटकों का उचित रिकॉर्ड न रखकर अनिवार्य नियमों का उल्लंघन किया है। होटल फॉर्म 16सी भरने में विफल रहे, जो एक कानूनी आवश्यकता है जिसके तहत सभी होटल मालिकों को विदेशी मेहमानों के नाम, पते, पासपोर्ट नंबर और उनके प्रवास के दौरान अन्य विवरण दर्ज करना अनिवार्य है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "फॉर्म 16सी रजिस्टर का रखरखाव सत्यापन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक अनिवार्य हिस्सा है। इससे अधिकारियों को विदेशी आगंतुकों पर नज़र रखने और आतिथ्य संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।" उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में लापरवाही संभावित सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियों का कारण बन सकती है, जिसके कारण सोनमर्ग स्थित स्थानीय पुलिस स्टेशन ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
सोनमर्ग पुलिस स्टेशन ने पुष्टि की है कि तीनों होटल मालिकों के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और आगे की जाँच जारी है। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "होटल मालिकों से निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरा पालन करने की अपेक्षा की जाती है। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
इस बीच, पुलिस ने सोनमर्ग क्षेत्र और गंदेरबल जिले में संचालित सभी होटल व्यवसायियों से सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्यटकों का उचित रिकॉर्ड रखने का आग्रह किया है।
गौरतलब है कि फॉर्म 16C एक अनिवार्य रजिस्टर है जिसे हर होटल, गेस्ट हाउस या लॉजिंग प्रतिष्ठान को अपने परिसर में ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों का विवरण दर्ज करने के लिए रखना होता है। इसमें अतिथि का नाम, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा विवरण, भारत में पता और ठहरने की अवधि शामिल होती है।

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