सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए विवाह सहायता योजना के तहत योग्यता संबंधी सीमा में ढील दी

यह छूट 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी


श्रीनगर, 27 अक्टूबर: कल्याणकारी लाभों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को गरीब लड़कियों के लिए विवाह सहायता योजना के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट की घोषणा की।

आदेश की प्रति के अनुसार, प्रशासन ने 31 मार्च, 2028 तक “8वीं कक्षा पास या समकक्ष” की न्यूनतम योग्यता आवश्यकता में ढील देने का निर्णय लिया है।

22 मार्च, 2022 के सरकारी आदेश संख्या 49-जेके (एसडब्ल्यूडी) 2022 के आंशिक संशोधन में लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के निर्णय संख्या 109/17/2025 दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 और वित्त विभाग की सहमति यूओ संख्या एफडी-कोड/314/2025-02-311 दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 के बाद अनुमोदित किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि यह छूट 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, साथ ही कहा गया है कि 2022 के आदेश में संशोधन को “अनुलग्नक ए” के रूप में संलग्न किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने उन आवेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया है जो पहले योग्यता संबंधी बाधाओं के कारण खारिज कर दिए गए थे, साथ ही उन आवेदनों पर भी जो इसी शर्त के कारण आवेदन नहीं कर सके थे। संशोधित प्रक्रिया आदेश के अनुलग्नक "बी" में दी गई है।

गरीब लड़कियों के लिए विवाह सहायता योजना एक प्रमुख सामाजिक कल्याण पहल है जो वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को उनके विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।


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