एसीबी ने एएचडी कर्मचारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया

प्रवक्ता ने कहा, "यह मामला उन आरोपों की जांच के बाद दर्ज किया गया है कि उक्त कर्मचारी ने अपनी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है।"


श्रीनगर, 20 अगस्त : जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को पशुपालन विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पशुपालन विभाग के कर्मचारी मुश्ताक अहमद डार (पुत्र गुलाम अहमद डार निवासी गस्सू बाटापोरा हजरतबल श्रीनगर) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला दर्ज किया है।

बयान में कहा गया है, "यह मामला इन आरोपों की जांच के बाद दर्ज किया गया कि उक्त कर्मचारी ने अपनी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है।"

सत्यापन के दौरान, यह सामने आया कि संदिग्ध के पास करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें गस्सू बाटापोरा, हजरतबल, श्रीनगर में दो आलीशान मकान, मुख्य बाजार, गस्सू बाटापोरा, हजरतबल, श्रीनगर में एक तीन मंजिला दुकान, गस्सू बाटापोरा और हडूरा के आसपास के इलाकों में स्थित जमीन का बड़ा हिस्सा और एक शानदार वाहन (केआईए सेल्टोस) शामिल है।

बयान में कहा गया है कि संदिग्ध द्वारा अर्जित, रखी गई संपत्ति और उसके द्वारा किए गए व्यय का मूल्य उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक पाया गया है।

तदनुसार, प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत पुलिस एसीबी श्रीनगर में एफआईआर संख्या 15/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामला दर्ज होने के बाद, सक्षम न्यायालय से उचित तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अभियुक्तों के तीन आवासीय परिसरों की तलाशी ली जा रही है, इसमें कहा गया है कि आगे की जांच प्रक्रियाधीन है। 


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