चुनाव आयोग ने नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तय की है।
समाचार एजेंसी केएनओ की रिपोर्ट के अनुसार, उपराज्यपाल द्वारा एक अलग अधिसूचना में इन 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ईसीआई ने चुनाव अधिसूचना जारी की।
चुनाव आयोग ने पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएच पोरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, कोकेरनाग (एसटी), अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्रीगुफवाड़ा-बिजबेहारा, शांगस-अनंतनाग पूर्व, पहलगाम,किश्तवाड़, पैडर - नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल इंदरवाल सीटों के लिए अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार इन सीटों के लिए 27 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 28 अगस्त को की जाएगी।
चुनाव आयोग ने नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तय की है।
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