बारामूला में पाकिस्तान स्थित दो आतंकी आकाओं की संपत्तियां जब्त

यह ऑपरेशन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।


श्रीनगर, 28 मई : बारामूला में पुलिस ने माननीय उप न्यायाधीश उरी द्वारा पारित कुर्की आदेश प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान स्थित 2 आतंकवादी संचालकों की लाखों रुपये मूल्य की संपत्ति (3 कनाल और 19 मरला) कुर्क कर ली।

पुलिस ने समाचार एजेंसी कश्मीर स्क्रॉल को दिए बयान में उनकी पहचान जलाल दीन पुत्र राज मोहम्मद निवासी जाम्बूर पट्टन और मोहम्मद साकी पुत्र मस्ताना भट्टी निवासी कमलकोट उरी के रूप में की है।

यह कार्रवाई सीआरपीसी की धाराओं के तहत की गई और इसे पुलिस स्टेशन उरी के एफआईआर संख्या 34/1995, धारा 7/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम, 4(III) टाडा अधिनियम और धारा 2/3 ईआईएमसीओ अधिनियम के तहत 105/1996 के मामले से जोड़ा गया।

पुलिस द्वारा की गई जांच/पूछताछ के दौरान यह संपत्ति आतंकवादियों के संचालकों की पाई गई।

यह ऑपरेशन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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