श्रीनगर, 09 अप्रैल : जिला मजिस्ट्रेट लेह ने जिले में धारा 144 के तहत प्रभावी प्रतिबंध हटा लिए हैं।
समाचार एजेंसी कश्मीर स्क्रॉल के पास मौजूद आदेश की एक प्रति के अनुसार, "चूंकि इस कार्यालय आदेश के तहत शांति भंग और सार्वजनिक शांति में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, और चूंकि लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक पत्र में बताया है कि शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के भंग होने की कोई आशंका नहीं है और उन्होंने सिफारिश की है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध वापस लिए जा सकते हैं।"
आदेश में आगे कहा गया है, "इसलिए मैं, संतोष सुखदेव, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, लेह, इस कार्यालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाता हूं।"

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