गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियां

एक अधिकारी ने कहा कि पुलवामा जिले में सक्रिय आतंकवादियों की आठ संपत्तियों को एनआईए ने जब्त कर लिया है। अधिकारी ने कहा, "विशेष एनआईए अदालत के आदेश पर आज जिले की काकापोरा तहसील में दो आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की गई है।"
एक आतंकवादी की पहचान मोहम्मद शफी वानी पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन वानी, निवासी सिंगू नारबल, पुलवामा के रूप में हुई है, जिसकी 5 संपत्तियां कुर्क की गई हैं तथा दूसरे की पहचान मोहम्मद टिक्का खान पुत्र अब्दुल अहद खान निवासी सिंगू नारबल, पुलवामा के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि खान की तीन संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं।
ये दोनों आतंकवादी आतंक से संबंधित अपराध आरसी-05/2018/एनआईए/डीएलआई मामले में वांछित थे।
रिपोर्टों में कहा गया है कि जम्मू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के आदेश पर अचल संपत्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत संलग्न किया गया था।

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