
यहां जारी एसआईयू के एक बयान में कहा गया है कि मुहम्मद याकूब के बेटे सक्रिय आतंकवादी हंजल याकूब शाह के गैर-आवासीय घर में तलाशी ली गई थी। इसमें कहा गया है कि शाह आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत 126/2023, आईएए की धारा 7/27, पुलिस स्टेशन शोपियां के यूएपी अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 23, 38 तथा 39 मामला दर्ज किया गया था।
बयान में कहा गया है कि 13 जुलाई, 2023 को गैग्रेन शोपियां में अवैध हथियारों से लैस आतंकवादियों ने तीन गैर-स्थानीय-मजदूरों को निशाना बनाया तथा उन्हें घायल कर दिया।
इसमें कहा गया कि तलाशी प्रक्रिया तथा कानून के मुताबिक की गई।
बयान में कहा गया है कि यह तलाशी आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए की गई थी।

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