वित्तीय आयुक्त/अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) समिति के प्रमुख होंगे
अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह आर के गोयल द्वारा जारी एक आदेश में 01.01.2011 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से/अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई। वित्तीय आयुक्त/अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता वाली समिति में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, बीओआई, अमृतसर, पंजाब के सदस्य शामिल हैं; एसएसपी सीआईडी विशेष शाखा जम्मू और श्रीनगर; सभी जिला एसएसपी/एसपी; तथा विशेष समन्वयक आईवीएफआरटी, एनआईसी जम्मू-कश्मीर, इसमें इन सभी को जोड़ा गया।
समिति को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लापता विदेशियों की मासिक रिपोर्ट तैयार करने तथा हर महीने की 7 तारीख तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

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