एनआईए कोर्ट ने 4 आतंकियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया


श्रीनगर : एनआईए अदालत ने सोमवार को चार आतंकवादियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए।
एनआईए अधिनियम के तहत नामित पुलवामा की एक अदालत ने पुलिस स्टेशन पंपोर के मामले की एफआईआर संख्या 42/2018 में यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 20 तथा 38 के तहत शामिल चार सक्रिय आतंकवादियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किए। पुलिस स्टेशन त्राल में यूए (पी) अधिनियम की धारा 38 के तहत एफआईआर संख्या 119/2022, पुलिस स्टेशन त्राल में यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 20 तथा 38 के तहत मामला एफआईआर संख्या 04/2018 तथा मामला एफआईआर संख्या पुलिस स्टेशन त्राल में आईए अधिनियम की धारा 7/25 तथा यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 20, 23, 25, 38 और 39 के तहत 36/2023 मामले दर्ज किए गए।

शामिल आतंकवादियों ओवैस फ़िरोज़ मीर, फ़्रेस्टिबल पंपोर के फ़िरोज़ अहमद के बेटे के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए गए हैं; गौहर मंज़ूर वानी, हुरदुमिर त्राल के मंज़ूर अहमद का बेटा, मुबाशिर अहमद डार, सैयदाबाद, त्राल के गुलाम नबी का बेटा, तथा फ़िरोज़ अहमद गनी, नूरपोरा, अवंतीपोरा के गुलाम नबी गनी उर्फ ​​​​नबीर गनी का बेटा के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी करने से पहले, अदालत ने पहले ही इन आतंकवादियों के खिलाफ ओपन-एंड गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया था।

आज उद्घोषणा आदेशों को उनके पैतृक गांवों के विशिष्ट स्थानों पर पढ़ा गया तथा उद्घोषणा की प्रतियां उनके आवासीय घरों के विशिष्ट स्थानों तथा उनके गांवों के विशिष्ट स्थानों पर चिपकाई गईं। इन आतंकवादियों के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले, अदालत ने उन्हें 10 अक्टूबर, 2023 तक या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने का मौका दिया है।

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