'आतंकवाद की आय के तहत आने वाली संपत्तियों की पहचान तथा कुर्की की कार्रवाई जारी रखेंगे'
एसआईयू ने एक बयान में दावा किया कि घर का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त करने के बाद इसे कुर्क किया गया था।
यह कहा की "यूए (पी) अधिनियम के तहत कोकेरनाग पुलिस स्टेशन के मामले की प्राथमिकी संख्या 103/2022 की जांच के दौरान, दानवाथपोरा कोकेरनाग निवासी मोहम्मद सैफुल्ला मलिक के पुत्र मोहम्मद इशाक मलिक नामक आतंकवादी सहयोगी से संबंधित एक निर्माणाधीन आवासीय घर मिला है। अभियुक्त आतंकवादी संगठन एचएम के आतंकवादियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तदनुसार, आतंकवाद की आय के दायरे में आने वाले उपरोक्त अभियुक्तों से संबंधित संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया एसआईयू अनंतनाग द्वारा यूए (पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत शुरू की गई थी तथा कुर्की से संबंधित अनुरूपता संभागीय आयुक्त कश्मीर द्वारा संपत्ति प्रदान की गई थी"
एसआईयू ने आम जनता को सलाह दी कि वे अपने घरों में आतंकवादियों/आतंकी सहयोगियों को शरण न दें या आश्रय न दें या रसद का विस्तार न करें, ऐसा करने में विफल रहने पर प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। "एसआईयू जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को हिला देने के लिए आतंकवाद की आय के दायरे में आने वाली संपत्तियों की कुर्की / जब्ती की पहचान तथा पहल जारी रखेगी"।

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