ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत शब्बीर शाह के श्रीनगर वाले घर को किया कुर्क


नई दिल्ली, 4 नवम्बर: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के एक मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह के श्रीनगर स्थित घर को कुर्क किया है।

अधिकारियों ने कहा कि 21.80 लाख रुपये का यह घर श्रीनगर के बरजुल्ला थाना क्षेत्र के सनत नगर के बोत्शाह कॉलोनी में स्थित है।

शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा मई 2017 में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।

ईडी ने एक बयान में कहा, “शब्बीर अहमद शाह पथराव, जुलूस, विरोध, बंद, हड़ताल और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। वह आतंकवादी संगठन हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) और पाकिस्तान में स्थित अन्य संगठनों के साथ-साथ पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से हवाला और विभिन्न अन्य माध्यमों और चैनलों के माध्यम से धन प्राप्त करने में शामिल था और इस धन का उपयोग कश्मीर दंगा भड़काने, पत्थरबाजी करवाने सहित कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।"

शाह को ईडी ने 2017 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह दिल्ली की जेल में बंद है

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