सीबीके ने नौकरी घोटाले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

सीबीके के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने बड़ी रकम के बदले सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने शिकायतकर्ताओं को धोखे से ठगा था।


श्रीनगर, 13 नवंबर: अपराध शाखा कश्मीर की विशेष अपराध शाखा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलगाम की अदालत के समक्ष दो आरोपियों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 419, 420 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 19/2023 के मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

सीबीके के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ है जिसमें शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने बड़ी रकम के बदले सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने उनके साथ धोखाधड़ी की। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस स्टेशन स्पेशल क्राइम विंग (क्राइम ब्रांच कश्मीर) में एक औपचारिक प्रारंभिक जांच शुरू की गई।

जाँच के दौरान, प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का वादा करके उन्हें बेईमानी से बहकाया और धोखाधड़ी के ज़रिए उनकी गाढ़ी कमाई हड़प ली। आगे की जाँच में पता चला कि पीड़ितों का विश्वास जीतने और अपराध को अंजाम देने में मदद करने के लिए एक आरोपी ने खुद को कश्मीरी प्रवासी भी बताया था।

एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर, अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 419 (छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का हस्तांतरण), और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) आरपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध स्थापित किए गए। परिणामस्वरूप, न्यायिक निर्णय हेतु आरोपपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अपराध शाखा कश्मीर यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है कि ऐसे धोखेबाजों को न्याय के कटघरे में लाया जाए तथा जनता से आग्रह करती है कि वे धोखाधड़ी वाले नौकरी रैकेट से सावधान रहें तथा ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दें।

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