कठुआ के जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानीय दुकानों में इस उत्पाद के बढ़ते प्रचलन और छात्रों द्वारा इसके उपयोग की रिपोर्ट के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में यह कदम उठाया गया है।
कठुआ के जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानीय दुकानों में इस उत्पाद के बढ़ते प्रचलन और छात्रों द्वारा इसके उपयोग की रिपोर्ट के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में यह कदम उठाया गया है।
शर्मा ने आदेश में कहा, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, कठुआ जिले में अगले आदेश तक तंबाकू आधारित उत्पाद 'कूल लिप' के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाता हूं।"
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नामित खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों, शिक्षकों और जन प्रतिनिधियों ने इस बात पर चिंता जताई थी कि उत्पाद के सेवन के बाद बच्चे कथित तौर पर नशे में आ रहे हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है और शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 की धारा 2.3.4 का हवाला देते हुए, जो किसी भी खाद्य उत्पाद में तम्बाकू और निकोटीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया।
शर्मा ने कहा कि कैंसरकारी और प्रतिकूल मौखिक प्रभावों सहित संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण, जिले में “ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है।”
यह आदेश, जो अगले निर्देश तक लागू रहेगा, व्यापक जन जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है।
कूल लिप, एक धूम्ररहित तम्बाकू उत्पाद है जो छोटे पाउच में आता है, इसे नशे के लिए होंठ के नीचे रखा जाता है।

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