पीएचएच राशन कार्ड धारकों के लिए सहायता राशि 50,000 रुपये बनी रहेगी।

श्रीनगर, 03 अप्रैल : जम्मू और कश्मीर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए राज्य विवाह सहायता योजना (एसएमएएस) के तहत वित्तीय सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया है।
सरकार के आदेश के अनुसार, प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) राशन कार्ड धारकों के लिए सहायता राशि 50,000 रुपये पर अपरिवर्तित रहेगी। यह नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वित्तीय सहायता विवाह से पहले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी।
यह योजना केवल पात्र एएवाई और पीएचएच राशन कार्ड धारकों पर लागू होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह व्यय में सहायता मिले।
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