पुलिस ने शोपियां में आतंकवादी तथा आतंकी सहयोगी की संपत्ति कुर्क की : अधिकारी

दोनों संपत्तियों की कीमत 50 लाख रुपये आंकी गई है।


शोपियां, 05 दिसंबर : पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक आतंकवादी तथा  उसके एक सहयोगी की संपत्ति कुर्क की है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वंडीना निवासी आतंकवादी अदनान शफी डार के पिता मोहम्मद शफी डार के नाम पर पंजीकृत एक रिहायशी मकान, जो 04 मरला (खसरा नंबर 14) भूमि पर स्थित है, वंडीना गांव में स्थित है तथा  दूसरा रिहायशी मकान, जो आतंकवादी सहयोगी सज्जाद अहमद खाह के ससुर अब्दुल मजीद कोका के नाम पर है, जो 07 मरला (खसरा नंबर 1347/मिनट) भूमि पर स्थित है, जो मेलहूरा गांव में स्थित है, को यूएपीए के तहत कुर्क किया गया है।

उन्होंने बताया कि दोनों संपत्तियों की कीमत 50 लाख रुपये है।

उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में प्रासंगिक प्रविष्टियां कर दी गई हैं और यूए(पी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की बिक्री तथा  हस्तांतरण के लिए नोटिस विधिवत जारी कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई जैनापोरा पुलिस स्टेशन के एफआईआर नंबर 94/2024 से जुड़ी है और इसे विधिवत गठित पुलिस टीम तथा  कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कानूनी प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अंजाम दिया गया।

प्रवक्ता ने कहा, "शोपियां पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तथा संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने मिशन में दृढ़ है"

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