केपीडीसीएल ने एमनेस्टी योजना के तहत ब्याज माफी के लिए अंतिम मांग उठाई

सीई डिस्ट्रीब्यूशन का कहना है कि 31 मार्च 2025 के बाद कोई राहत नहीं मिलेगी

श्रीनगर, 07 दिसंबर : कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (केपीडीसीएल) ने आज अपने घरेलू उपभोक्ताओं से अंतिम आह्वान किया कि वे आगे आएं तथा  सरकार की विद्युत माफी योजना के तहत विलंबित भुगतान अधिभार पर छूट का दावा करें, जो 01.04.2025 को समाप्त हो जाएगी। 

आज जारी एक बयान में केपीडीसीएल के मुख्य अभियंता, वितरण, इंजीनियर आकिब वहीद देवा ने कहा कि बिजली माफी योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए केवल 31 मार्च, 2025 तक उपलब्ध रहेगी तथा  इसके बाद कोई विस्तार नहीं होगा। उन्होंने कहा, "उपभोक्ता अपने दावों का निपटान करने के लिए विलंब भुगतान अधिभार पर छूट का दावा करने के लिए शेष 04 महीनों में कश्मीर डिस्कॉम को देय अपनी मूल राशि का भुगतान या तो पूर्ण रूप से या समान किस्तों में कर सकते हैं।"

केडीपीसीएल के साथ विलंब भुगतान अधिभार पर छूट की योजना का लाभ अब तक 1,09,648 घरेलू उपभोक्ताओं ने उठाया है, जिससे अब तक 164.00 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस योजना में कुल 1,50,907 उपभोक्ताओं को लक्षित किया गया है, जिन पर केपीडीसीएल का काफी प्रारंभिक बकाया बकाया था।

सरकार ने विलंबित भुगतान अधिभार के रूप में 58 करोड़ रुपये की राशि भी माफ कर दी है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को उनके प्रारंभिक शेष का भुगतान करके बड़ी राहत मिली है।

केपीडीसीएल की मुख्य अभियंता ने शेष उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे अपने बिलों का निपटान करने के लिए अपने संबंधित विद्युत उपखंडों से संपर्क करें। उन्होंने कहा, "अभी भी बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा शुरुआती शेष राशि है, जो अभी तक अपने बकाया का निपटान करने के लिए अपने डिवीजनों से संपर्क नहीं कर रहे हैं," उन्होंने उन्हें योजना के तहत दिए गए इस अंतिम अवसर को बर्बाद न करने की सलाह दी।

मुख्य अभियंता ने आगे कहा कि योजना के बंद होने के बाद, केपीडीसीएल के पास कानूनी कार्रवाई और उन घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

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