श्रीनगर, 08 अप्रैल : पुलिस ने सोमवार को कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आठ भगोड़ों को अपराधी घोषित किया गया है।

एक बयान में पुलिस ने कहा कि 01/04/2024 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बारामूला की माननीय अदालत ने आठ (08) व्यक्तियों को दोषी करार दिया, जिनके नाम हिलाल अहमद गनी पुत्र असदुल्लाह हैं, मुदसिर शफी गिलानी पुत्र मोहम्मद शफी, मोहम्मद मकबूल पंडित पुत्र मोहम्मद रमजान सभी खोरे शेराबाद पट्टन के निवासी, हबीबुल्लाह शेख पुत्र अब अज़ीज़ निवासी गूम अहमदपोरा पट्टन, शब्बीर अहमद नज़र पुत्र स्वर्गीय हबीबुल्लाह निवासी पार मोहल्ला पट्टन, मोहम्मद अशरफ डार पुत्र अब खालिद निवासी वटवान पट्टन, बारामुल्ला पुलिस द्वारा दिए गए आवेदन पर पुलिस स्टेशन पट्टन में एफआईआर संख्या 03/2008 की धारा 2/3 ईमको अधिनियम, 121 आरपीसी, 19 यूए(पी) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में घोषणकर्ता के रूप में घोषणा की गई है।

बयान में कहा गया है कि कुछ समय पहले, धारा 25 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त किया गया था, जिनका पता नहीं लगाया जा सका/गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि सभी वर्तमान में पीओजेके/पाकिस्तान में हैं।

इसमें कहा गया है कि इन आठ व्यक्तियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 87 के तहत माननीय न्यायालय से उद्घोषणा आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं, जिन्हें उनके आवासों, सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया गया है और माननीय न्यायालय के निर्देश हैं कि वे एक महीने के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, अन्यथा उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 88 के तहत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।