
यहां जारी एसआईयू श्रीनगर के एक बयान में कहा गया है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 13, 16, 18, 20 के तहत मामले की एफआईआर संख्या 39/2022 की चार्जशीट संख्या 03/2024 है। , और पुलिस स्टेशन सौरा, श्रीनगर का 38 यूए (पी) अधिनियम एनआईए, श्रीनगर की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
मामला दो आरोपी आतंकवादियों बदरगुंड गांदरबल (ए1) के हबीबुल्लाह पार्रे के बेटे आदिल अहमद पार्रे और कुलगाम के रेडवानी पाईन काइमोह के दिवंगत अब्दुल रशीद डार के बेटे बासित अहमद डार के खिलाफ पेश किया गया था।
आदिल पहले ही मारा जा चुका है जबकि बासित फरार है और अभी भी फरार है जिसके संबंध में अदालत ने सीआरपीसी की धारा 299 के तहत संज्ञान लेने की प्रार्थना की। सुनवाई की अगली तारीख 28 मार्च 2024 तय की गई है।
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