बारामूला में चार कुख्यात ड्रग तस्करों पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया: पुलिस

ड्रग तस्करों को हिरासत में ले लिया गया है सेंट्रल जेल कोट-बलवाल  जम्मू में बंद कर दिया गया है।


श्रीनगर, 2 अगस्त : नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के अपने प्रयासों के तहत, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत चार कुख्यात ड्रग तस्करों पर मामला दर्ज किया है।अपराधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई से समुदाय के सदस्यों को आश्वस्त होना चाहिए कि पुलिस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए सभी प्रयास कर रही है अधिकारी ने कहा कई एफआईआर में शामिल होने के बावजूद उन्होंने अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया तथा फिर से स्थानीय युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल हो गए।

चारों आरोपी ड्रग तस्करों की पहचान जलील अहमद शाह पुत्र नजीर अहमद निवासी तौहीद कॉलोनी कनीसपोरा बारामूला, अब्दुल मजीद सोफी पुत्र अब्दुल अहद निवासी फतेहगढ़ शीरी, मोहम्मद अमीन बंदे पुत्र इनायत-उल्लाह निवासी लारी बोनियार और मंसूर अहमद वानी के रूप में हुई है। सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद खारपोरा कुंजार निवासी जी मोहम्मद वानी के पुत्र सोरिया पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।




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