SIA ने 2 जमात ए इस्लामी सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया


श्रीनगर, 28 जुलाई: विशेष जांच एजेंसी (एसआईए) कश्मीर ने शुक्रवार को जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर के सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 1 मार्च, 2019 को पुलिस स्टेशन बटमालू में दर्ज धारा 10 यूए (पी) अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 17/2019 के मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था तथा बाद में दिसंबर 2021 में एसआईए कश्मीर में ट्रांसफर  कर दिया गया था।एसआईए कश्मीर ने शुक्रवार को विशेष यूएपीए (टाडा और पोटा) अदालत, श्रीनगर के समक्ष बागी इस्लाम, लाल नगर, चनापोरा, श्रीनगर के गुलाम मुहम्मद के बेटे अब्दुल सलाम दग्गा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया तथा  एक अन्य आरोपी मुहम्मद शफी डार के खिलाफ एक अलग आरोप पत्र दायर किया। श्रीनगर के बरजुल्ला बघाट के गुलाम मुहम्मद डार के बेटे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

 188 संपत्तियों की भी पहचान की है, जो या तो कब्जे में थीं या गैरकानूनी संगठन जेईआई जम्मू कश्मीर के नाम पर पंजीकृत थीं। कहा गया है कि इन 188 पहचानी गई संपत्तियों में से, पूरे कश्मीर में फैली 58 संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा यूएपीए की धारा 8 के तहत अधिसूचित किया गया था।


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