राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की अदालत ने 2 आतंकवादियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए


श्रीनगर, 28 जुलाई: एनआईए अदालत ने शुक्रवार को 2 एक्टिव आतंकवादियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी कर दिया । एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष अदालत कुलगाम के दो आतंकवादियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किए।बयान में कहा गया है कि दोनों आतंकवादी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 3/4 एक्सपी सब्स एक्ट, 16, 18, 20 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 38 के तहत केस एफआईआर नंबर 51/2022 में शामिल हैं। पुलिस स्टेशन कैमोह में। 

इसमें कहा गया है कि एसआईयू कश्मीर के अनुरोध पर, शामिल आतंकवादियों यावर बशीर डार, रेडवानी बल्ला के बशीर अहमद के बेटे तथा हवूरा के मुहम्मद याकूब के बेटे इरफान याकूब लोन के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए गए हैं। उद्घोषणा जारी करने से पहले, अदालत ने पहले ही इन आतंकवादियों के खिलाफ ओपन-एंड गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया था।इसमें कहा गया है कि शुक्रवार को उनके पैतृक गांवों के विशिष्ट स्थानों पर उद्घोषणा आदेश पढ़े गए तथा उनके आवासीय घरों के विशिष्ट स्थानों तथा उनके गांवों के विशिष्ट स्थानों पर भी उद्घोषणा की प्रतियां चिपकाई गईं।

एनआईए के बयान में कहा गया है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले, अदालत ने उन्हें 15 सितंबर, 2022  तक या उससे पहले अदालत या जांच एजेंसी या पुलिस स्टेशन के सामने आत्मसमर्पण करने का मौका दिया था।

इसमें कहा गया है कि एसआईयू कश्मीर की टीमें उद्घोषणा आदेशों के निष्पादन और इन कार्यवाही के दौरान उचित एसओपी का पालन करने के लिए स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ कुलगाम में उनके पैतृक गांवों में गईं।

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