चतरू में दो शिक्षकों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज


जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक स्कूल के अंदर एक छात्रा से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

अधिकारियों ने कहा कि किशोरी की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।

आज सुबह अपनी शिकायत में, लड़की ने किश्तवाड़ के एक गांव के एक स्कूल के अंदर रविवार को 11वीं कक्षा की परीक्षा देने के दौरान दो शिक्षकों पर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया।

“वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, किश्तवाड़ खलील अहमद पोसवाल ने कहा" हमने नाबालिग की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसने चतरू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दो शिक्षकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन तथा संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए आरोपी (शिक्षकों) के खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में सूचित किया गया था।

चतरू एसएचओ परवेज अहमद खांडे ने बताया कि शिक्षकों पर आईपीसी की धारा 354 (महिला का शीलभंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है तथा लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी ने लोगों से अपील की कि वे भावनात्मक रूप से बहकें नहीं तथा अफवाहों पर ध्यान न दें।

“इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एक तंत्र है। स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचाने या कानून को अपने हाथ में लेने से कोई फायदा नहीं है।'

घटना को गंभीरता से लेते हुए, किश्तवाड़ के उपायुक्त देवांश यादव ने आरोपी शिक्षकों रोशन लाल शान तथा संजय कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया तथा उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए।

यादव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, मुख्य शिक्षा अधिकारी, किश्तवाड़ को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो गहन जांच करेगा तथा 15 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सकारात्मक रूप से आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगा।

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