फेसबुक पर पुलवामा हत्याकांड का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु के इंजीनियरिंग छात्र को 5 साल की जेल


बेंगालुरू, 1 नवम्बर 2022: यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को फेसबुक पर 2019 के पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट का जश्न मनाने का दोषी ठहराया और उसे पांच साल के कारावास के अलावा 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के विशेष अदालत के न्यायाधीश सीएम गंगाधारा ने कहा कि बेंगलुरु के कचरकनहल्ली के निवासी फैज रशीद की ओर से जुर्माना की राशि भरने में विफल होने पर छह महीने की कैद और बड़ जाएगी।

यूएपीए की धारा 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), और धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत यूएपीए मामले के विशेष लोक अभियोजक जीएन अरुण , जिन्होंने तर्क दिया, ने टीओआई को बताया कि विशेष अदालत ने रशीद को आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। 

अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर आरोपी को रिहा करने पर विचार करने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने जानबूझकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया। उसने देश के बहादुर जवानों की हत्या के उपलक्ष में खुशी महसूस कर पोस्ट किया। इसलिए, आरोपी द्वारा किया गया अपराध इस महान राष्ट्र के खिलाफ और प्रकृति में जघन्य है।"

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