ऑब्जर्वेशन होम से फरार होने का मामला: अंबाला से फरार हुए 2 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

 स्थानीय गैंगस्टर अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है।


जम्मू, 18 फरवरी: सोमवार (16 फरवरी) की शाम को जम्मू के आरएस पुरा ऑब्जर्वेशन होम से दो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने और उन्हें घायल करने के बाद फरार हुए तीन कैदियों में से दो पाकिस्तानी नागरिकों को मंगलवार को अंबाला से गिरफ्तार कर लिया गया।

हालांकि, दोनों का साथी और तीसरा कैदी - एक स्थानीय गैंगस्टर - अभी भी फरार था और उसे ढूंढने के लिए तलाशी अभियान जारी था।

सोमवार शाम करीब 5.15 बजे, ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों पर हमला करने और उन्हें घायल करने के बाद, आरएस पुरा स्थित ऑब्जर्वेशन होम से तीन कैदी फरार हो गए। इनमें करणजीत सिंह उर्फ ​​गुग्गा (स्थानीय गुंडा), अर्जुन सिंह का पुत्र, निवासी डबलेहर, आरएस पुरा और दो पाकिस्तानी नागरिक - अहसान अनवर, मोहम्मद अनवर का पुत्र, निवासी ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान और मोहम्मद सनाउल्लाह, मोहम्मद जफर का पुत्र, निवासी बस्ती जवेवाला, तहसील दीनपुर, जिला मुजफ्फरबाद, पंजाब, पाकिस्तान शामिल हैं।

एसपीओ विनय चौधरी और हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार सहित पुलिसकर्मी उस समय घायल हो गए जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन होम में बंद इन "लड़ाई" कर रहे कैदियों के बीच हस्तक्षेप करने की कोशिश की।
तीनों आरोपियों ने, जिन्होंने नकली लड़ाई का मंचन किया था, पुलिसकर्मियों पर हमला किया और मौके से फरार हो गए।
हालांकि जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन खबरों से पता चला है कि उन्हें मंगलवार को हरियाणा पुलिस की एसटीएफ टीमों ने अंबाला रेलवे परिसर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया।
तीनों आरोपियों के ऑब्जर्वेशन होम से फरार होने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया था और पड़ोसी राज्यों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी सूचित कर दिया था। इस बीच, इस मामले में छह पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है।

इससे पहले, एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने आश्वासन दिया था कि घटना में पुलिसकर्मियों की लापरवाही या संलिप्तता साबित होने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी।

खबरों के मुताबिक, तीनों ने भागने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने के अलावा पिस्तौल से गोलियां भी चलाईं।

इसके बाद, पुलिस ने आर.एस.पुरा पुलिस स्टेशन में बी.एन.एस. अधिनियम की धारा 109, 132, 262, 307, 111 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत एफआईआर संख्या 39/2026 दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने हेतु विशेष दल गठित किए।

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