डोडा में निषेधाज्ञा लागू, चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डोडा अनिल कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक जिले भर में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।


डोडा, 10 सितंबर : डोडा जिले में अधिकारियों ने मंगलवार को शांति भंग होने की आशंका, कानून और व्यवस्था की चिंताओं और संभावित गैरकानूनी सभाओं के मद्देनजर धारा 163 बीएनएसएस, 2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डोडा अनिल कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक जिले भर में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश में आगे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को भड़काऊ भाषण देने, नारे लगाने या ऐसे हाव-भाव प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी जिससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो। सार्वजनिक रूप से लाठी या धारदार हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इन प्रतिबंधों का अक्षरशः और भावना से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निषेधाज्ञा का कोई भी उल्लंघन कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। 


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