प्रवक्ता ने कहा, "चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कानून के तहत आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया।"
प्रवक्ता के अनुसार, ACB को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने गांव धारा में स्थित अपनी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड (खसरा गिरदावरी) की सत्यापित प्रतियां प्राप्त करने के लिए 26 अप्रैल 2025 को ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन पटवारी मोहम्मद जमील इसके एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था।
शिकायत के आधार पर ACB ने गोपनीय जांच की, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत FIR नंबर 02/2025 पुलिस स्टेशन ACB राजौरी में दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
जांच के दौरान एक विशेष जाल टीम का गठन किया गया, जिसने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को शिकायतकर्ता से 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद आरोपी पटवारी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पुंछ स्थित आवास की तलाशी ली गई और इस संबंध में मामले की आगे की जांच जारी है।
ACB ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या रिश्वत की मांग की जाती है, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित एंटी करप्शन ब्यूरो को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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