अधिकारी ने कहा कि सभी सात आरोपियों ने पहाड़ी जिले में आतंकवादी समूहों को भोजन और अन्य रसद चीजें उपलब्ध कराकर “गुप्त रूप से या खुले तौर पर” समर्थन दिया है

डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मेहता ने बताया कि शुक्रवार को डोडा में एनआईए अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ “निर्णायक कार्रवाई” करके शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने तथा अपराधियों को न्याय का सामना सुनिश्चित करने के पुलिस के संकल्प की पुष्टि की।
अधिकारी ने कहा कि सभी सात आरोपियों ने पहाड़ी जिले में आतंकवादी समूहों को भोजन तथा अन्य रसद चीजें उपलब्ध कराकर “गुप्त रूप से या खुले तौर पर” उनका समर्थन किया है।
एसएसपी ने बताया कि पहला मामला इस साल की शुरुआत में गंडोह पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें तीन आरोपी - सफदर अली, मुबाशहर हुसैन और सज्जाद अहमद निवासी तांता-कहारा शामिल हैं। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं सहित कानून की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
दूसरे मामले में, मेहता ने कहा कि भद्रवाह पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी में चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों में मोहम्मद रफी तथा आतंकवादी मोहम्मद अमीन भट उर्फ खुबैब शामिल हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गतिविधियां चला रहा है। उन्होंने बताया कि यूएपीए और भारतीय शस्त्र अधिनियम सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।
एसएसपी ने सक्रिय उग्रवाद और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले समर्थन नेटवर्क से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने कहा, "यह कार्रवाई क्षेत्र में आतंकवाद को सक्षम करने वाली रसद तथा वित्तीय प्रणालियों को नष्ट करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। पुलिस उन सभी लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही है जो राष्ट्र विरोधी तत्वों को समर्थन जुटा रहे हैं या उन्हें रसद सहायता प्रदान कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि आतंकवाद से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास चल रहे हैं।
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