मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार द्वारा 16 अगस्त, 2024 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर में एमसीसी लागू कर दी गई थी।

भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) तथा हरियाणा के उनके समकक्षों को भेजे गए भारत निर्वाचन आयोग के एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जम्मू-कश्मीर तथा हरियाणा के विधानसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है।
ईसीआई के निर्देश में कहा गया है, "आचार संहिता के प्रावधान चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से लागू होते हैं तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहते हैं। अब जबकि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों के परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित कर दिए गए हैं, एमसीसी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी।"
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग कोंडबाराव पोले ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ श्रीनगर के राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की तथा उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति सौंपी, जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम शामिल हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार द्वारा 16 अगस्त, 2024 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर में एमसीसी लागू हो गई।
दस वर्षों के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव तीन चरणों 18 सितम्बर, 25 सितम्बर और 1 अक्टूबर में आयोजित किये गये । चुनावी प्रक्रिया 8 अक्टूबर को परिणामों की घोषणा के साथ पूरी हो गयी।
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