इंजीनियर राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी
हालांकि, एनआईए का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आज अदालत में कहा कि सहमति कुछ शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जिसमें मीडिया से बातचीत नहीं करना भी शामिल है।
राशिद ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी, लेकिन 18वीं लोकसभा में आधिकारिक समारोह के दौरान शपथ नहीं ले सके थे।
एनआईए के एक मामले में हिरासत में रहते हुए उन्होंने बारामूला से चुनाव जीता था। राशिद ने लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी।
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह कल राशिद की जमानत याचिका पर आदेश पारित करेंगे। इंजीनियर राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी।
वह पिछले पांच सालों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में हिरासत में हैं। उन्होंने हाल ही में हुए आम चुनावों में बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था।
एनआईए के वकील ने राशिद को शपथ लेने के लिए 5 से 7 जुलाई के बीच तीन तारीखें सुझाईं। बचाव पक्ष के वकील विख्यात ओबेरॉय ने कहा कि 5 जुलाई ठीक है, क्योंकि 6 और 7 जुलाई को छुट्टियां हैं। उनके वकील ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि राशिद को पहचान पत्र और सीजीएचएस कार्ड प्राप्त करने की अनुमति दी जाए तथा बैंक खाता खोलने में भी सहायता प्रदान की जाए।
वकील ने अदालत से सांसद के रूप में शपथ लेने के समय परिवार के सदस्यों की उपस्थिति की भी अनुमति देने का आग्रह किया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश की अदालत ने 22 जून को एमपी इंजीनियर राशिद की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। 22 जून को एनआईए के वकील ने इसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला बताते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा था।
राशिद की ओर से अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि राशिद भारी बहुमत से जीते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं तथा चाहते हैं कि वह संसद में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें।
वकील ने तर्क दिया कि अदालत जेल अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है, एनआईए को लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है, या लोकसभा सचिवालय को राशिद के शपथ ग्रहण की तारीख निर्दिष्ट करने का निर्देश दे सकती है।
उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया जिसमें जेल अधिकारियों को आरोपियों को शपथ दिलाने का निर्देश दिया गया था। 18 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया था कि वह बताए कि राशिद तीन तारीखों में से किस दिन शपथ लेंगे। कोर्ट ने एनआईए को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था।
नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा शपथ लेने की निर्धारित तिथियां 24, 25, 26 जून बताई गई हैं। एनआईए ने जमानत मिलने की स्थिति में उन्हें संसद ले जाने की रूपरेखा तय करने के लिए समय मांगा था। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियर कोर्ट की हिरासत में है। इसलिए उसे संसद ले जाने में एनआईए की कोई भूमिका नहीं है।
इसके बाद राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 5 जून को एएसजे सिंह ने मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था। उनके वकील विख्यात ओबेरॉय ने एएनआई को बताया कि शपथ लेने और अन्य संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत और वैकल्पिक हिरासत पैरोल की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है।
ओबेरॉय ने कहा कि इस मामले को अदालत ने अपने संज्ञान में ले लिया है तथा एनआईए से जवाब के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
ओबेरॉय ने यह भी कहा कि राशिद दो बार विधायक भी रह चुके हैं। अब उन्हें चुनाव जीतकर सांसद के तौर पर शपथ लेनी है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
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