अधिकारियों ने कहा कि लड़की की मां ने थाना विजयपुर से संपर्क किया लेकिन एसएचओ और अन्य अधिकारियों ने मामला दर्ज करने में देरी की और अनुचित प्रभाव डाला तथा शिकायतकर्ता को आरोपी के साथ समझौता करने के लिए मजबूर करते हुए शिकायत की प्रकृति को बदल दिया।
जम्मू, 23 अप्रैल जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में बलात्कार का मामला दर्ज करने में कथित देरी के लिए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और एक पुलिस उपाधीक्षक को भी हटा दिया गया है।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह के आदेश पर उन्हें एक नाबालिग लड़की से बलात्कार से संबंधित मामले में कर्तव्य की अवहेलना के लिए विभागीय जांच का भी सामना करना पड़ेगा।
एक अधिकारियों ने कहा, "थाना प्रभारी (एसएचओ) अली इमरान, सहायक उप निरीक्षक रतन लाल, हेड कांस्टेबल सतविंदर सिंह को निलंबित कर दिया गया है और उप मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) विजयपुर, विशाल मन्हास को उनके पद से हटा कर उन्हें जोनल पुलिस मुख्यालय के साथ संलग्न किया गया है।"
उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी रात विजयपुर तहसील के बाजीगर बस्ती में आरोपी शम्मी ने 11 वर्षीय बच्ची के घर में घुसकर उसके साथ जघन्य अपराध किया।
अधिकारियों ने कहा कि लड़की की मां ने थाना विजयपुर से संपर्क किया लेकिन एसएचओ और अन्य अधिकारियों ने मामला दर्ज करने में देरी की और अनुचित प्रभाव डाला तथा शिकायतकर्ता को आरोपी के साथ समझौता करने के लिए मजबूर करते हुए शिकायत की प्रकृति को बदल दिया।
उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़की और मां का इलाज पोक्सो (POCSO) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया।
जैसे ही डीजीपी को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की एक रिपोर्ट के माध्यम से मामले और अधिकारियों की भूमिका के बारे में पता चला, उन्होंने अपराध शाखा के माध्यम से जांच का आदेश दिया, और विशेष टीम ने नाबालिग लड़की के खिलाफ अपराध होने की पुष्टि की।
डीजीपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इनमें से कुछ अधिकारियों का आचरण अशोभनीय रहा। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का वारंट जारी कर दिया गया है। क्योंकि ड्यूटी को निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था, जो कि ड्यूटी की गंभीर अवहेलना है।
आदेश में कहा गया है कि वे मामला दर्ज करने और जघन्य अपराध की जांच से बचने की साजिश रच रहे हैं।
डीजीपी ने कमांडेंट रद्धमी वजीर की अध्यक्षता में उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए।
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